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दो-पहिया वाहन के लिए पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत निबंधन हेतु CMSUPPORTS एप लांच किया | petrol subsidy in jharkhand | CM-SUPPORTS (APK) Download

 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अथवा झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित गरीब लोगों को उनके दो-पहिया वाहन के लिए "पेट्रोल सब्सिडी योजना" के तहत निबंधन हेतु CMSUPPORTS एप लांच किया।

झारखंड कैबिनेट ने दी पेट्रोल सब्सिडी योजना को मंजूरी

झारखंड कैबिनेट ने बुधवार को पेट्रोल सब्सिडी योजना को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य राज्य में प्रत्येक पात्र राशन कार्ड धारकों को ऑन-रोड दोपहिया वाहनों के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) direct benefit transfer के माध्यम से प्रति माह 250 रुपये प्रदान करना है।

CMSUPPORTS


दुमका से गणतंत्र दिवस पर योजना का शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने योजना के तहत सभी लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन के लिए सीएमएसयूपोर्ट्स ऐप भी लॉन्च किया.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी लाभार्थी जिनके पास ऑन-रोड टू व्हीलर है, वे हर महीने पेट्रोल सब्सिडी के रूप में 250 रुपये के पात्र होंगे। पैसा डीबीटी के जरिए उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। राज्य सरकार इस योजना पर सालाना 901.86 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान है। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2021-22 के शेष महीनों के लिए ₹100.49 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

petrol subsidy in jharkhand


हालांकि लाभार्थियों की सही संख्या का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन राज्य में एनएफएसए के तहत करीब 59 लाख लाभार्थी हैं।

मुख्यमंत्री द्वारा 26 जनवरी को दुमका से पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को राज्य का राशन कार्ड धारक होना चाहिए और उनके कार्ड को आधार से जोड़ा जाना चाहिए।

आवेदक का बैंक खाता आधार और अद्यतन मोबाइल नंबर से जुड़ा होना चाहिए। दोपहिया वाहन आवेदक के नाम पर पंजीकृत होना चाहिए। वाहन झारखंड में पंजीकृत होना चाहिए और आवेदक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, एक अधिकारी ने कहा।

DOWNLOAD APK          Apply online for petrol subsidy

आवेदक को अपना राशन कार्ड और आधार विवरण ऐप पर फीड करना होगा, जो आगे के सत्यापन के लिए एक ओटीपी-आधारित प्रणाली पर काम करेगा।

जहां जिला आपूर्ति अधिकारी का कार्यालय राशन कार्ड के विवरण का सत्यापन करेगा, वहीं जिला परिवहन विभाग वाहन पंजीकरण की प्रामाणिकता का सत्यापन करेगा। एक बार मंजूरी मिलने के बाद, आवेदक मासिक सब्सिडी के लिए पात्र होगा, एक अधिकारी ने कहा।



मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

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